मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार की एक पहल है, जिसके तहत राज्य में सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई है. इस योजना की शुरुआत सीएम ने 28 नवंबर 2021 से की थी. इस Yojana के तहत, कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के उपायों को अपनाया जाएगा, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय बढ़ाई जा सके. अब Government प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हर हित योजना का लाभ देने जा रही है.
बता दें कि इस बारे में कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर हित योजना के जरिए सरकार पात्रता निर्धारित करते हुए जरूरतमंद परिवारों को सहायता मुहैया करवाएगी. इसी दिशा में अब सरकार इन परिवारों को Store निर्माण के लिए 50000 रूपये तक की Financial सहायता प्रदान करेगी. इस योजना के जरिए 50 हजार रूपये के मुद्रा लोन का Interest 2 साल के लिए सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा. इस योजना में सरकार केवल उन्हीं परिवारों को शामिल कर रही है, जिनकी सालाना आय 1 लाख रूपये से कम है.
इस योजना के जरिए कुछ परिवारों को चिन्हित किया गया है, उन्हीं को हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी. अंतोदय परिवारों के कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए जाएंगे. इस योजना का मुख्य Object गरीब परिवारों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इसी के तहत सरकार 1 लाख रूपये से कम आय वाले परिवारों को हर हित store के निर्माण के लिए 50000 रूपये की सहायता राशि देगी. हर हित स्टोर की फ्रेंचाइजी के लिए पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं.
इस योजना के लिए 21 से 35 वर्ष की आयु वाले आवेदक की आवेदन कर सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए. वही हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी संबंधित व्यक्ति के पास होना जरूरी है. वही संबंधित व्यक्ति के पास 200 वर्ग फुट की जगह होना भी जरूरी है.
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