पिछले काफी समय से पंचायती चुनाव से जुड़ी विभिन्न जानकारियां सामने आ रही थी, परंतु लिखित में चुनाव से जुड़ी कोई भी स्टीक जानकारी सामने नहीं आई थी. अब पंचायत विभाग की तरफ से जिला परिषद CEO, DC, ADC सभी अधिकारियों को Notification जारी कर ड्रा प्रक्रिया में तेजी लाने के आदेश दिए हैं. उन्होंने 29 सितंबर तक विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न प्रक्रियाओं में तेजी लाने के आदेश दिए है
हरियाणा सरकार को राज्य चुनाव आयोग द्वारा लिखे गए पत्र में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 30 November 2022 तक करवाने की बात कही है. इसी पत्र के द्वारा राज्य चुनाव आयोग ने 30 November तक चुनाव करवाने की अपील को हरी झंडी दे दी है. यह चुनाव फरवरी 2021 में होने थे, लेकिन अभी तक इन चुनावों को नहीं करवाया जा रहा था. अब एक काफी लंबे समय के बाद पंचायत विभाग ने इन चुनावों को हरी झंडी दी है.
मंगलवार को पंचायत विभाग की तरफ से जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों ओर पंचों के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्डो, और सरपंच के लिए आरक्षित ग्राम पंचायतों के लिए Notification भी जारी कर दिया है. जहां एक तरफ चुनाव को हरी झंडी मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है.
पंचायत विभाग के द्वारा 22 जिला परिषदों में कुल 92 Ward अनुसूचित जाति, और 36 Ward पिछड़ा वर्ग- A के लिए आरक्षित किए गए हैं. पंचायत चुनाव के लिए 22,000 के करीब पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे. पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 71,763 पदों पर चुनाव होना है. इन पदों में से 62,040 पद पंच के लिए, 6226 पद सरपंच, 3080 पद 143 पंचायत समितियों के लिए निर्धारित किए गए हैं. 411 पद जिला परिषदो के लिए शामिल है.
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