हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का आदेश आते ही उपायुक्त तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोक दिया है। सरकार के विध्वंस अभियान पर उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) के जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए। नूंह में पिछले 4 दिनों से तोड़फोड़ चल रही थी। इस दौरान 753 से ज्यादा घर, दुकानें, शोरूम, झुग्गियां और होटल तोड़े गए हैं।
बता दें कि नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्रवाई कर 57.5 एकड़ जमीन खाली कराई है। इनमें से 162 स्थायी और 591 अस्थायी ढांचे ध्वस्त कर दिये गये। नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फिरोजपुर झिरका और पिनगंवा जैसे इलाकों में भी अतिक्रमण हटाया गया।
धार्मिक स्थल की देखभाल करने वाले घसीटाराम ने बताया कि हम रविवार रात 8.30 बजे खांडसा गांव स्थित इस धर्मस्थल से घर लौटे. रात करीब डेढ़ बजे उन्हें फोन कर आग लगने की जानकारी दी गई। घसीटा राम ने वहां पहुंचकर लोगों की मदद से आग बुझाई।
सेक्टर 37 पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।घसीटा राम ने बताया कि धार्मिक स्थल के अंदर प्रसाद समेत सारा सामान जल गया। उन्हें पता चला कि इस घटना को 5- 6 युवकों ने अंजाम दिया है। इसके बावजूद, ऐसी घटनाएं हुईं. इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। प्रशासन को सख्त होना चाहिए।
नूंह में हिंसा के बाद कर्फ्यू में ढील बढ़ने लगी है। सरकारी दफ्तर, बैंक- एटीएम खोलने की इजाजत मिल चुकी है।हालांकि, बैंक और एटीएम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगे।कर्फ्यू में ढील का समय अब सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि लोग पहचान पत्र दिखाकर सरकारी दफ्तर या बैंक- एटीएम में जा सकते हैं। नूंह में 8 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा।
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