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हरियाणा में जारी हुआ नया आदेश: अगर नही लगी डबल डोज, तो नहीं मिलेगी इन जगहों पर एंट्री

जैसे कि आप सभी को पता है कि महामारी का दौर और एक बार फिर लौट रहा है। आपकों बता दें, इस बार यह काफी घातक तरीके से फैल रहा है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में फैल रही है। जिसकी चपेट में अब तक कई लोग आ चुके हैं। यह दिन पर दिन और भी ज्यादा फैलती जा रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनके बारे में हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे। तो जानने के लिए खबर को अंत तक जरूर पढ़ें।

आपको बता दे, नए साल पर चंडीगढ़ में महामारी की वैक्सीन के पहरेदारी की जाएगी। महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने बहुत सख्ती कर दी है। 1 जनवरी से जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिली है, उन्हें अब ₹500 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना वैक्सीन वाले लोगों को होटल, बार के साथ शॉपिंग मॉल्स में भी निवेश नहीं करने दिया जाएगा।

आपको बता दे हरियाणा के  व्यावसायिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में डबल डोज वाले कर्मचारियों को ही प्रवेश मिलेगा। सार्वजनिक स्थानों, सब्जी मंडियों, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन, पार्कों, धार्मिक स्थलों, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजारों और इसी तरह के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा, जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक मिली है।

आपको बता दे, यह शर्त पात्र जनसंख्या श्रेणी यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर लागू होगी। अगर कोई डबल डोज के बिना पाया जाता है तो, उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। डबल डोज से उसी शर्त पर छूट मिलेगी कि उन्होंने पहली डोज दी है लेकिन दूसरी डोज का समय अभी नहीं आया है।

जानकारी के अनुसार, यह लोग चालान काट सकेंगे। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, अतिरिक्त एवं संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिकृत चिकित्सा अधिकारी, एसएचओ ऐसे लोगों का चालान काट सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के उपायुक्त अन्य अधिकारियों को अपने अधिकार दे सकते हैं।

आपको बता दे, सरकारी और निजी जगहों के लिए यह आदेश जारी हुआ है कि,  चंडीगढ़ स्थित सभी सरकारी, बोर्ड और नगर निगम कार्यालयों में सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को एंट्री मिलेगी, जिन्हें वैक्सीन की डबल डोज मिली है। इनमें उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी, जिन्हें दूसरी खुराक का समय नहीं मिला है।

आपको बता दे,  होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, फिटनेस सेंटर में डबल डोज वालों को ही एंट्री मिलेगी या जिन्होंने एक डोज ले ली है और दूसरी का समय नहीं बीता है। चंडीगढ़ स्थित सरकारी और निजी बैंकों में सिर्फ डबल डोज वाले ग्राहकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

यह भी बता दे,  इसमें भी सिर्फ उन्हीं को, जिन्हें एक डोज मिली है और दूसरी के लिए समय नहीं है। कोविशील्ड के लिए 84 दिन और कोवैक्सीन में 28 दिन, दूसरी खुराक के मामले में केवल उन्हें छूट मिलेगी जिन्हें 84 दिनों से कोविशील्ड नहीं मिला है। वहीं, अगर कोवैक्सीन लगाया जाता है, तो दूसरी खुराक के लिए 28 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

Kunal Bhati

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