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हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिएपूरी जानकारी, सरपंच के नामांकनसे लेकर खर्च तक की पूरी रिपोर्टदेखिये

हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा
ने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा कर दी
है। पहले चरण में झज्जर सहित राज्य के भिवानी,
फतेहाबाद, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला,
पानीपत और यमुनानगर जिलों में मतदान होगा। पहले
चरण के लिए जारी शेड्यूल के अनुसार जिला परिषद
सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर
तथा पंच-सरपंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान
होगा।


ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कैप्टन शक्ति सिंह ने पंचायती राज चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में 8 अक्टूबर शनिवार को चुनाव पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर 14 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

वहीं नामांकन दाखिल करने के लिए 19 अक्टूबर तक समय निर्धारित किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अक्टूबर को होगी और 21 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।

21 अक्टूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।

चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों तथा 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 2 नवंबर को करवाया जाएगा।

इसी तरह किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 4 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे।



चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता



पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार रहेगी। पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।

सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।

पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।

जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।



उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि



पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।


यह होगी चुनाव खर्च की सीमा



वहीं चुनाव में पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये तथा जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।

Avinash Kumar Singh

A writer by passion | Journalist by profession Loves to explore new things and travel. I Book Lover, Passionate about my work, in love with my family, and dedicated to spreading light.

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