हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार एक नई नीति के साथ आ रही है क्योंकि इस नीति के बाद ऑफिस ही बार बनेगा जिसमें कर्मचारी शराब की सकेंगे। 9 मई को हरियाणा मंत्री परिषद ने 2023-24 की एक नई नीति लागू की है। इसमें लगभग 5000 कर्मचारियों वाले एक कॉर्पोरेट कार्यालय में शराब और बीयर पीने के लिए तैयार पर पदार्थों की अनुमति होगी।
हरियाणा सरकार की नई नीति के तहत यदि कार्यालय के एक परिसर में 100000 वर्ग फुट का न्यूनतम कवर क्षेत्र है। तभी कार्यालय के परिसर में कम मात्रा वाले अल्कोहल पर पदार्थों की खपत के लिए लाइसेंस (L-10F) दिया जाएगा।
रिटर्न आफ लाइसेंस उन कार्यालयों में दिया जाएगा।यदि कैंटीन और भोजनालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 100000 वर्ग फुट है।नीति के मुताबिक (L – 10 F ) लाइसेंस।एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन।कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर ₹1000000 के वार्षिक निश्चित शुल्क भुगतान पर दिया जाएगा।
परिश्रम रास्ते में होना नहीं चाहिए और साथ ही किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। लाइसेंस धारकों को नीति के खंड 9.8.9 के तहत शराब की स्टॉक को खरीदना होगा।
(L-10F) लाइसेंस कलेक्टर द्वारा एवं कराधान के द्वारा दिया जाएगा। कलेक्टर की ओर से इस जिले के आबकारी एवं कराधान द्आयुक्त द्वारा इसका नवीनीकरण कराया जाएगा।
हालांकि राज्य सरकार मेगा शो मैजिक शो सेलिब्रिटी इवेंट और इसी तरह के सभी कार्यक्रम के दौरान आयोजकों को शराब परोसने के लिए अस्थाई लाइसेंस (L-1Ac) से आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है।
साथ ही इसके 5000 लोगों के जमावड़े के लिए मौजूदा शुल्क जो कि 10000 से बढ़कर ₹50000 प्रति दिन प्रति इवेंट करा दिया गया है। इसी को लेकर 25000 से कम व्यक्तियों के एक साथ होने में इसे एक लाख से बढ़ाकर ढाई लाख प्रतिदिन प्रति इवेंट कर दिया गया है। साथ ही इसके (L-12 AC) लाइसेंस के लिए एक बार में कम से कम 3 दिनों में आवेदन किया जा सकता है।
हरियाणा को खिलाड़ियों की भूमि कहा जाता है। देश में सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के…
आप सभी जानते ही हैं अब चुनाव का विगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने…
जब भी जनहित की बात आती है, तो हरियाणा सरकार कई बदलाव करते हुए नजर…
UPSC Results: ब्राजील से अपने माता-पिता को छोड़ एक लड़की UPSC की परीक्षा में सफलता…
हरियाणा सरकार जनता के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करती रहती है। जिससे कि…