गरीब व्यक्ति की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार संभव प्रयास करती है। जिससे कि वह अपना जीवन आराम से गुजार सके। उसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की ओर से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजना लाई है।
आपको बताबड़े, अनुसूचित जाति है लोगो, बीपीएल परिवारों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि निगम कुल लागत का 50% यानी अधिकतम ₹10000 तक का अनुदान तथा 10% मार्जिन मनी 4% वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है तथा इसके अलावा लोन बैंक द्वारा कराया जाता है।
आपको बता दे, लोन आवेदन पत्र जमा करने के बाद ही मिलता है। फार्म hsfdc.org.in पर भरकर संबंधित जिला कार्य कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजनाओं के तहत बीपीएल परिवारों को ₹10000 की सब्सिडी भी दी जाएगी। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाएं सिलाई सेंटर किसी भी प्रकार की दुकान डेरी फार्मिंग के लिए लोन ले सकती है।
इसी प्रकार माइक्रो क्रेडिट योजना के अनुसार दुकानों और डेयरी फार्मिंग के लिए निगम एक लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराता है। यह योजना उन परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 180000 तक है। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पशुपालन, किराना दुकान, मनिहारी दुकान के लिए 1,50,000 और ब्यूटी पार्लर ई रिक्शा, सूअर पालन के लिए अन्य लाभ योजनाएं निकाली जा रही है।
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